हरियाणा में ईद की छुट्टी रद्द ! अब सिर्फ प्रतिबंधित अवकाश मिलेगा

हरियाणा सरकार ने 31 मार्च 2025 को ईद-उल-फितर की राजपत्रित (गजेटेड) छुट्टी को रद्द कर इसे प्रतिबंधित अवकाश (वैकल्पिक छुट्टी) में बदल दिया है। इस निर्णय के अनुसार, सरकारी कार्यालय और बैंक उस दिन खुले रहेंगे, लेकिन मुस्लिम कर्मचारियों को वैकल्पिक अवकाश लेने की अनुमति होगी।

eid की छुट्टी मे बाद बदलाव

इस बदलाव का मुख्य कारण 31 मार्च को वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होना है, जब सरकारी और वित्तीय संस्थानों में महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं

इस निर्णय के खिलाफ नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने विधानसभा में आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि मुसलमानों का एक प्रमुख त्योहार है, जिस पर अवकाश मिलना चाहिए

इस प्रकार, 31 मार्च 2025 को हरियाणा में ईद-उल-फितर पर सरकारी कार्यालय और बैंक खुले रहेंगे, लेकिन मुस्लिम कर्मचारियों को वैकल्पिक अवकाश लेने की सुविधा दी जाएगी

29 मार्च 2025 को शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। यह एक साप्ताहिक अवकाश होता है। यदि आपको कोई बैंकिंग कार्य करना है, तो इसे 28 मार्च (शुक्रवार) से पहले निपटाने की कोशिश करें या फिर 1 अप्रैल (मंगलवार) को करें

मार्च 2025 के आखिरी तीन दिनों की छुट्टियां: क्या खुला रहेगा और क्या बंद?

मार्च 2025 का अंतिम सप्ताहांत आने वाला है और लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि 29, 30 और 31 मार्च को क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। खासकर, जब 31 मार्च वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होता है, तो कई सरकारी और निजी संस्थानों में विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। आइए जानते हैं इन तीन दिनों की छुट्टियों और उनके प्रभाव के बारे में।

29 और 30 मार्च 2025: शनिवार और रविवार का अवकाश

29 मार्च शनिवार है और 30 मार्च रविवार। यह नियमित सप्ताहांत की छुट्टियां हैं, जिसके चलते:

  • सरकारी कार्यालय और बैंक बंद रहेंगे।
  • निजी कंपनियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का संचालन उनके निर्धारित नियमों के अनुसार होगा।
  • शिक्षण संस्थान और स्कूल भी आमतौर पर बंद रहेंगे।
  • शॉपिंग मॉल, बाजार और अन्य व्यावसायिक केंद्र खुले रहेंगे।
  • रेलवे, मेट्रो और बस सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी।

31 मार्च 2025: वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन और ईद-उल-फितर

31 मार्च को दो प्रमुख कारणों से चर्चा में रखा गया है:

  1. वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन:
    • सरकारी और निजी वित्तीय संस्थानों में यह दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन वार्षिक लेखा-जोखा पूरा किया जाता है।
    • बैंक और आयकर विभाग विशेष रूप से खुले रहेंगे ताकि करदाताओं और वित्तीय लेन-देन करने वालों को कोई असुविधा न हो।
    • व्यापारियों और कंपनियों के लिए यह दिन बेहद अहम होता है, क्योंकि वे अपने वित्तीय रिकॉर्ड अपडेट करते हैं।
  2. ईद-उल-फितर का पर्व:
    • हरियाणा सरकार ने 31 मार्च को गजटेड अवकाश के बजाय ‘प्रतिबंधित अवकाश’ घोषित किया है।
    • मुस्लिम कर्मचारियों को इस दिन अवकाश लेने की अनुमति होगी, लेकिन सभी सरकारी और निजी संस्थान सामान्य रूप से कार्यरत रहेंगे।
    • कई निजी कंपनियां और स्कूल अपनी नीति के अनुसार कर्मचारियों और छात्रों को छुट्टी दे सकते हैं।

हरियाणा में ईद की छुट्टी रद्द! अब सिर्फ प्रतिबंधित अवकाश मिलेगा

हरियाणा सरकार ने 31 मार्च 2025 को ईद-उल-फितर की गजटेड (राजपत्रित) छुट्टी को रद्द कर इसे प्रतिबंधित अवकाश में बदल दिया है। इस फैसले के बाद सरकारी कार्यालय और बैंक खुले रहेंगे, लेकिन मुस्लिम कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से छुट्टी लेने की अनुमति होगी।

सरकार का फैसला और कारण

हरियाणा सरकार का कहना है कि 31 मार्च वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होता है, और इस दिन सरकारी एवं वित्तीय संस्थानों में महत्वपूर्ण कामकाज होते हैं। इसी कारण सरकार ने ईद की गजटेड छुट्टी को हटाकर इसे प्रतिबंधित अवकाश में बदलने का निर्णय लिया है।

क्या होता है प्रतिबंधित अवकाश?

प्रतिबंधित अवकाश का मतलब है कि यह एक वैकल्पिक छुट्टी होगी, जिसे कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। हालांकि, इस दिन सरकारी दफ्तर और बैंक सामान्य रूप से कार्यरत रहेंगे।

विपक्ष और मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया

सरकार के इस फैसले पर विपक्ष और मुस्लिम समुदाय की ओर से नाराजगी जताई जा रही है। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने विधानसभा में इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि ईद-उल-फितर मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है और इसे गजटेड छुट्टी के रूप में बरकरार रखा जाना चाहिए।

क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा?

  • सरकारी कार्यालय और बैंक: खुले रहेंगे।
  • स्कूल और कॉलेज: छुट्टी देने का निर्णय संस्थानों पर निर्भर करेगा।
  • प्राइवेट कंपनियां: अपनी नीति के अनुसार छुट्टी दे सकती हैं।
  • बाजार और सार्वजनिक सेवाएं: सामान्य रूप से चालू रहेंगी।

राजनीतिक विवाद और संभावित असर

इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी बहस छिड़ गई है। कई नेता इसे अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का मुद्दा बता रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि यह फैसला प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है।

हरियाणा सरकार ने ईद-उल-फितर की छुट्टी क्यों रद्द की?

हरियाणा सरकार का कहना है कि 31 मार्च वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होने के कारण सरकारी और वित्तीय संस्थानों में कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। इसी वजह से ईद की गजटेड छुट्टी को प्रतिबंधित अवकाश में बदल दिया गया है।

गजटेड और प्रतिबंधित अवकाश में क्या अंतर होता है?

गजटेड अवकाश का मतलब होता है कि उस दिन सरकारी दफ्तर, बैंक और अन्य संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। वहीं, प्रतिबंधित अवकाश का मतलब यह होता है कि कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन दफ्तर और बैंक खुले रहेंगे।

क्या सरकारी कर्मचारी 31 मार्च को छुट्टी ले सकते हैं?

हाँ, मुस्लिम कर्मचारियों को प्रतिबंधित अवकाश के तहत छुट्टी लेने की अनुमति होगी, लेकिन यह अनिवार्य छुट्टी नहीं होगी।

क्या स्कूल और कॉलेज भी खुले रहेंगे?

स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी का निर्णय संबंधित संस्थानों पर निर्भर करेगा। कुछ संस्थान छुट्टी दे सकते हैं, जबकि कुछ सामान्य रूप से खुले रह सकते हैं।

क्या यह फैसला पूरे भारत में लागू होगा?

नहीं, यह फैसला केवल हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया है। अन्य राज्यों में ईद की छुट्टी की स्थिति अलग हो सकती है।

इस फैसले का विरोध कौन कर रहा है?

कांग्रेस विधायक आफताब अहमद सहित कई विपक्षी नेताओं और मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया है और इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ बताया है।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top